जालोर के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा, बागरा थाना का था मामला
जालोर.
जालोर के बागरा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जालोर के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सुनवाई के बाद बागरा के भेंटाला निवासी जयंतिलाल पुत्र बालकाराम भील को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बागरा थाने में यह मामला 14 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी जयंतिलाल को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है।
हाथ-पैर बांधकर किया था आरोपी ने दुष्कर्म
जानकारी के अनुसार आरोपी मकान की छत से कूदकर घर में घुसा। उसके बाद पीड़िता के मुंह पर पट्टी लगा दी। साथ ही आरोपी ने उसके प्लास्टिक की डोरी से हाथ-पैर बांध कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके जेठ ने पहुंचकर बचाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

